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रिजर्व बैंक ने निजी और विदेशी बैंकों से दो पूर्णकालिक निदेशक रखने को कहा

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India – RBI) ने निजी और विदेशी बैंकों (private and foreign banks) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (Wholly Owned Subsidiaries) से अपने निदेशक मंडल में कम-से-कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (two whole time directors) की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक सर्कुलर में निजी और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास दो पूर्णकालिक निदेशक हों। इनमें प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भी शामिल हो सकता है। जिन बैंकों में अभी दो पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं, उनको चार महीने के भीतर ऐसा करने के लिए कहा गया है।

आरबीआई ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए उनके निदेशक मंडल में एमडी और सीईओ सहित कम-से-कम दो पूर्णकालिक निदेशक मौजूद हों। सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता को देखते हुए वर्तमान एवं उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम का गठन अनिवार्य हो जाता है।

सर्कुलर के मुताबिक बैंक के निदेशक मंडल को परिचालन आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या के बारे में फैसला करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिन बैंकों के संगठन नियमों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान नहीं हैं, वे पहले आरबीआई से जल्द मंजूरी मांग सकते हैं।