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मप्रः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को दी आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों (recognized national political parties) के साथ बैठक की और प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 ( Assembly Elections 2023) के संबंध में लागू हुई आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct implemented) के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मतदाता पर्ची का वितरण नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर के पश्चात एवं 13 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरते समय फीस 10 हजार रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए फीस 5 हजार रुपये होगी। उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन के साथ निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र भरकर उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे के अंदर प्रदर्शित किए जाएंगे। उम्मीदवार को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी, जिससे मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 विभिन्न तिथियों में उद्घोषणा प्रकाशित करानी होगी।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के भीतर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट में फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के निर्देशों के अनुरूप लागू है। जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए है। अनाधिकृत संपत्ति विरूपण के लिए आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे में शासकीय संपत्तियों से, 48 घंटे में सार्वजनिक संपत्तियों से और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से हटाने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण की कार्रवाई जारी है। आदर्श आचरण संहिता के अवधि के दौरान मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों के फोटोग्राफ्स, उनके संदर्भों एवं प्रसगों को राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइटों से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राजन ने बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों की निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल ऐप उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नागरिक लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते है तो 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, रुचिका चौहान, मनोज खत्री, बसंत कुर्रे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।