– ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू
नई दिल्ली (New Delhi)। ऑनलाइन गेमिंग (online gaming), सट्टेबाजी (betting), कैसिनो (casinos), जुए (gambling), घुड़दौड़ (horse racing) और लॉटरी (lotteries) पर 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (28 percent Goods and Services Tax (GST)) लगेगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है।
वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय ने ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर, 2023 की तिथि अधिसूचित की है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में जारी संशोधनों के अनुसार ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी को लॉटरी, सट्टेबाजी तथा जुए की तरह ‘कार्रवाई योग्य दावों’ के रूप में देखा जाएगा जिसके दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
मंत्रालय की जारी एकीकृत जीएसटी कानून में संशोधनों के मुताबिक विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में पंजीकरण कराना और घरेलू कानून के अनुसार कर भुगतान करना अनिवार्य होगा। हालांकि, ई-गेमिंग कंपनियों ने कहा है कि चूंकि कई राज्यों ने अभी तक अपने संबंधित राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानूनों में संशोधन पारित नहीं किया है, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में केंद्र सरकार की यह अधिसूचना भ्रम पैदा करेगी।
उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने का का निर्णय लिया गया था। जीएसटी परिषद के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित किया था लेकिन करीब 15 राज्यों ने इसको लेकर अभी तक अपने संबंधित राज्य जीएसटी कानूनों में बदलाव नहीं किया है।