Friday, November 22"खबर जो असर करे"

मप्रः निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने के लिए अब 4 तिथियां निर्धारित

– उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण

भोपाल। निर्वाचक नामावली (electoral roll) में नाम जोड़ने (add name) की पूर्व निर्धारित अर्हता तिथि पूर्व में एक जनवरी को शामिल करते हुए अब वर्ष में 4 अर्हता तिथि निर्धारित (4 qualifying dates in the year) की गयी है। अब वर्ष की एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter Card) में जुड़वाने की पात्रता होगी।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम-2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य नियमों में परिवर्तन किया गया है। प्रशिक्षण में निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी दी गयी।

बताया गया कि एक अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता होती थी, उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप-6, आधार संग्रहण के लिये प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांगजन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण के लिये प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।

प्रशिक्षण में जिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की गयी जिन जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया गया, उनकी की प्रशंसा की गयी। जिनके कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाये गये, उनके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त कर आगामी माह में अच्छा प्रदर्शन करने को कहा गया। (एजेंसी, हि.स.)