लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर पाकिस्तान की संघीय सरकार को नोटिस जारी किया। संघीय सरकार ने खुफिया एजेंसियों को व्यापक अधिकार देने के लिए एक अगस्त को नेशनल असेंबली में चुपचाप आधिकारिक गोपनीयता (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। यह विधेयक किसी भी नागरिक पर छापा मारने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह याचिका लाहौर निवासी मोहम्मद मुकसित सलीम ने मंगलवार को दायर की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस हसन ने कहा, “पाकिस्तान हमारा घर है, देखिए हमने इसके साथ क्या किया है।” अदालत ने इसके बाद संघीय सरकार और अन्य प्रतिवादियों- कानून और न्याय मंत्रालय, नेशनल असेंबली और पाकिस्तान चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। (हि.स.)