भोपाल (Bhopal)। नगरीय निकायों (urban bodies) में नियमित वेतनमान (regular pay scale) में कार्यरत सफाई कर्मचारियों (Cleaning staff working) के लिए समूह बीमा योजना (group insurance scheme) को पुनरीक्षित किया गया है। अब सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजन को पांच लाख रुपये की बीमा राशि (Sum insured of five lakh rupees) मिलेगी। पहले यह राशि 2 लाख रुपये थी। यह जानकारी शुक्रवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने दी।
उन्होंने कहा कि सामान्य मृत्यु पर पूर्व की तरह एक लाख रूपये मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर बीमा राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का बीमा योजना में अंशदान पहले की तरह 20 रुपये प्रतिमाह ही रहेगा। शेष राशि शासन द्वारा दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में दावा प्रकरणों की स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।