नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) (Cost Inflation Index (CII)) अधिसूचित किया है। करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों, शेयर्स और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 348 तय किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 में 331 था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 317 तय किया गया था।
आयकर एक्सपर्ट अमित रंजन ने बताया कि सामान्य तौर पर सीबीडीटी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (कॉस्ट ऑफ इंफ्लेशन इंडेक्स) को जून के महीने में अधिसूचित करता है, लेकिन सीबीडीटी ने इस साल सीआईआई तीन महीने पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इससे अब करदाता वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत लाभ पर कर की सटीक गणना करके अग्रिम टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। (एजेंसी, हि.स.)