उज्जैन। लोकायुक्त, उज्जैन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन के लेखापाल एवं जिला सहकारी बैंक आलोट के बाबू के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। मामले में दो लोगों द्वारा 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।
बता दें कि 29 मार्च को आवेदक शंकरलाल योगी निवासी आलोट जिला रतलाम द्वारा पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय को उपस्थित होकर शिकायत आवेदन दिया कि मैं जिला सहकारी बैंक आलोट में सेल्समेन के पद पर कार्य करता था तथा मेरे द्वारा शारीरिक परेशानी के कारण वर्ष 2022 में नौकरी छोड़ दी थी, मेरे द्वारा जी.पी.एफ. एवं पेंशन चालू करने के लिये मैं अशोक शर्मा लेखापाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन और जिला सहकारी बैंक आलोट के बाबू चंचल दावरे से मिला तो अशोक शर्मा ने 5,000 रूपये एवं चंचल दावरे द्वारा 10,000 रूपये की मांग की।’’
आवेदक शंकरलाल योगी की शिकायत पर निरीक्षक दीपक सेजवार द्वारा तस्दीक की गई एवं आरोपी चंचल दावरे और अशोक शर्मा द्वारा रिश्वत मांग की रिकॉर्डिंग कराई गई। आवेदक शंकरलाल योगी द्वारा बताया गया कि दोनों आरोपीगणों अशोक शर्मा एवं चंचल दावरे को मेरे द्वारा लोकायुक्त में की गई शिकायत की शंका हो गई है एवं उन्होंने रिश्वत के पैसे नही लेने एवं फ्री में काम करने का बोला है।
आरोपीगणों द्वारा आवेदक से रिश्वत मांग पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो.अधि.2018) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आवेदक की शिकायत सही पाने पर एवं आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने पर आरोपीगणों अशोक शर्मा, लेखापाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उज्जैन व चंचल दावरे, बाबू जिला सहकारी बैंक आलोट जिला रतलाम के विरूद्ध अप.क्र. 00/07/2023 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो.अधि.2018) दर्ज कर विवेचना में लिया गया।