नई दिल्ली। अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से भी झटका लगा है। एनसीएलएटी ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है।
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिए अपने फैसले में सीसीआई के गूगल पर लगाए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। न्यायाधिकरण ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माने की राशि को तीस दिनों के भीतर जमा करने को भी कहा गया है।
एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने सीसीआई के आदेश में कुछ संशोधन भी किए हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। नियामक ने अपने फैसले में कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि सीसीआई ने पिछले साल 20 अक्टूबर को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल पर एन्ड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। (एजेंसी, हि.स.)