नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) filing) करने के लिए आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित (Notify ITR Form) कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 10 फरवरी को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (प्रमाणीकरण फॉर्म) और आईटीआर पावती प्रपत्र को अधिसूचित किया है। इस बार बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल किया गया है।
सीबीडीटी आयकर रिटर्न फॉर्म को हमेशा वित्त वर्ष की शुरुआत में नोटिफाई करता रहा है, लेकिन इस बार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।
आयकर एक्सपर्ट अमित रंजन ने बताया कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए) के आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी अधिसूचित कर दिया है। इससे करदाताओं को अपनी आय के रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी।
रंजन ने आगे कहा कि पिछले साल यह फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचित हुए थे। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही थी कि सीबीडीटी इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कॉमन आईटीआर फॉर्म जारी कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करते समय सभी टैक्सपेयर्स के लिए कॉमन आईटीआर फॉर्म का प्रस्ताव सदन में रखा था। (एजेंसी, हि.स.)