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डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

– गो फर्स्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर यह कार्रवाई बेंगलुरु हवाईअड्डे पर 9 जनवरी को 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में लगाया है। विमानन नियामक ने इस घटना के बाद एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी की वजह से हुई। इसके अलावा अन्य खामियां भी हुई हैं। इन सब को देखते हुए उसने एयरलाइन पर यह जुर्माना लगाया है।

दरअसल, गो फर्स्ट की बेंगलुरू-दिल्ली फ्लाइट ने 9 जनवरी को बेंगलुरु हवाईअड्डे पर करीब 55 यात्रियों को बिना लिए ही उड़ान भरी थी। हालांकि, एयरलाइन ने 55 में से 53 यात्रियों को दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट में स्थानांतरित कर दिया गया था। एयरलाइन ने बाकी 2 यात्रियों को रिफंड का भुगतान करने के साथ प्रभावित यात्रियों से माफी मांगी थी और घटना में शामिल एयरलाइंस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। (एजेंसी, हि.स.)