नई दिल्ली (new Delhi)। सरकार (Government) ने निर्णय लिया है कि 75 साल से ऊपर के उन वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं (Income Tax Return (ITR) not filed) करना होगा, जिनकी आय का साधन सिर्फ पेंशन (source of income only pension) या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज (bank interest) है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है।
वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ट्वीट के मुताबिक 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना होगा, जिनके आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट-1961 में एक नई धारा 194P को जोड़ा गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह फायदा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया था, जिसे नए वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट के पहले पूरा किया जा चुका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है। इसके अलावा सीबीडीटी ने आयकर के नियम-31, 31ए, फॉर्म 16 और 24क्यू में भी कुछ जरूरी संशोधन किए हैं, जो लागू हो चुका है। (एजेंसी, हि.स.)