Friday, November 22"खबर जो असर करे"

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

– घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया

नई दिल्ली (new Delhi)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी (Rise in crude oil prices) के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ-साथ डीजल और विमान ईधन (एटीएफ) (Diesel and Aviation Fuel (ATF)) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) में बढ़ोतरी (Windfall tax hike) की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से 2 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति टन किया गया है। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों के उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर टैक्स लागू टैक्स 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16 दिसंबर को पिछली समीक्षा में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने के बाद विंडफॉल टैक्स रेट में कटौती की गई थी। इसके बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाकर उन देशों में शामिल हो गया था, जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक लाभ पर टैक्स वसूलते हैं। (एजेंसी, हि.स.)