-आईटीआर भरने के लिए 4 दिन बाकी, चूके तो नुकसान के साथ लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल (Income Tax Return (ITR) File) करने की अंतिम समय-सीमा 31 जुलाई (Deadline 31 July) है लेकिन 26 जुलाई तक सिर्फ 3.4 करोड़ करदाताओं (3.4 crore taxpayers) ने आईटीआर दाखिल किया है। इस बीच सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पिछले दो साल की तरह इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ने वाली है। इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने करदाताओं से ट्वीट कर समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है।
आयकर विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अबतक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3.4 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं। विभाग के मुताबिक ‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 26 जुलाई, 2022 तक 3.4 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें सिर्फ 26 जुलाई को 30 लाख करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया है। हालांकि, विभाग के मुताबिक 2.5 से ज्यादा लोगों ने अभी आईटीआर फाइल नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें।
ऐसे में आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि यदि अभी तक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो http://incometax.gov.in पर जाकर अपना आईटीआर अंतिम समय-सीमा का इंतजार किए बगैर दाखिल करें। विभाग के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में विस्तारित तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। हालांकि, मौजूदा आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26 जुलाई तक कुल 3.4 करोड़ आईटीआर भरे गए हैं। दरअसल, आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तय समय-सीमा तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। (एजेंसी, हि.स.)