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ब्रिटेन का अवैध प्रवासी विधेयक: संयुक्त राष्ट्र ने बताया अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन

लंदन/ न्यूयॉर्क। ब्रिटेन में प्रस्तावित अवैध प्रवासी विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पहल को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल में ब्रिटेन आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने के लिए अवैध प्रवासी विधेयक लाने का एलान किया था। इस विधेयक में इंग्लिश चैनल के द्वारा ब्रिटेन में छोटी नौकाओं पर आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी। ब्रिटेन की सरकार सभी छोटी नौकाओं पर रोक लगाएगी और जो लोग इंग्लिश चैनल से अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुस रहे हैं, उन्हें पकड़ कर निर्वासित किया जाएगा और साथ ही उनके फिर कभी ब्रिटेन आने पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की योजना है।

अब संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने इस विधेयक का विरोध कर इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। यूएनएचसीआर ने कहा है कि यह बिल 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का साफ उल्लंघन है। जिसमें कहा गया है कि शरणार्थी वो हैं, जो प्रताड़ना से बचने के लिए शरण मांग रहे हैं और इसके तहत उन्हें बेहद कठिन हालात के अलावा किसी शर्त पर वापस नहीं भेजा जा सकता।

एजेंसी ने कहा कि अधिकतर लोग युद्ध और प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़ कर भागते हैं और उन्हें पासपोर्ट और वीजा नहीं मिल पाता। ऐसे में उनके लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। इस आधार पर उन्हें भविष्य में भी शरण नहीं देना गलत है और यह शरणार्थी सम्मेलन में तय की गईं बातों का उल्लंघन है। (हि.स.)