रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को रीवा जिले के त्योंथर में 3.24 करोड़ रूपये की लागत से कोलगढ़ी के जीणोद्धार का भूमिपूजन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के समीप आयोजित कोल जनजातीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार तथा त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना का भूमिपूजन करेंगे।
समारोह दोपहर एक बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर त्योंथर में आरंभ होगा। त्योंथर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास भूअधिकार योजनान्तर्गत जिले के कोल समाज के 3831 हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया जायेगा। वासस्थान दखल अधिनियम के तहत जिले के 5529 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से 1235 हितग्राहियों के पट्टे तैयार कराकर कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप 250 हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योंथर में 84.99 करोड़ रूपये की लागत की त्योंथर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से विकासखण्ड त्योंथर के 52 ग्रामों के लगभग 8 हजार किसानों की 7600 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने लगेगी। परियोजना में टमस नदी से 2.66 क्यूमेक पानी का उद्वहन कर पाइपलाइन द्वारा किसानों के खेतों में अंतिम छोर तक पहुंचाया जायेगा।
परियोजना को वर्ष 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री चौहान मध्यप्रदेश वासस्थान रख दखलकार एक्ट 1980 के तहत कोल समुदाय के 3831 हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र (पट्टे) प्रदान करेंगे। पूरे जिले में अब तक वासस्थान दखलकार एक्ट के तहत 12094 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि वासस्थान रखतकार एक्ट के तहत उन हितग्राहियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाते हैं जो वरसों से किसी अन्य की भूमि पर निवासरत हैं। योजना का लाभ केवल भूमिहीनों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना से तहसील हनुमना में 900, सिरमौर में 715, त्योंथर 590, जवा के 389 सेमरिया के 387, मनगवां 334 गुढ़ में 157, नईगढ़ी में 137, मऊगंज में 137 रायपुर कर्चुलियान में 67 तथा हुजूर तहसील हुजूर में 18 भूअधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। व्यक्ति बरसों से जिस जमीन में घर बना के रह-रहा वहां उसे घर बनाने के लिये जमीन का पट्टे मिल गये है। इस पट्टे द्वारा उन्हें अपने की जमीन मालिकान हक मिल गया है। पट्टे के रूप में संपत्ति का दस्तावेज हाथ में होने से बैंक से ऋण या अन्य सहायता प्राप्त करने की सुविधा मिल जायेगी। मुख्यमंत्री जी के हर भूमिहीन की आवासीय भूमि का अधिकार पत्र देने के संकल्प को पूरा करने में योजना सफल हो रही है।