वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है। दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे ट्रम्प को लेकर अमेरिकी राज्य मेन की शीर्ष चुनाव अधिकारी ने फैसला सुनाया है कि वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं हो सकते।
मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज ने 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्रम्प की भूमिका को लेकर यह फैसला सुनाया है। बेलोज ने 34 पन्नों के फैसले में लिखा है कि अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता। निष्कर्ष निकाला गया है कि ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में झूठे दावे के जरिये विद्रोह को उकसाया और अपने समर्थकों से यूएस कैपिटल पर मार्च का आह्वान किया। इस फैसले के बाद रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए ट्रम्प अमेरिकी राज्य मेन में होने वाले प्राइमरी चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
मेन दूसरा राज्य है जिसने ट्रम्प को चुनाव में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित किया है। इससे पहले अमेरिका के एक अन्य राज्य कोलोराडो भी ऐसा आदेश दे चुका है। कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने 19 दिसंबर को ट्रम्प को राज्य के प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ ट्रम्प ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर उन्हें अयोग्य करार दिए जाने को अलोकतांत्रिक बताया।