नई दिल्ली । विश्व धरोहर ऐतिहासिक ताजमहल को आगरा नगर निगम ने 1.40 लाख रुपये का संपत्ति कर और एक करोड़ से अधिक रुपये का जल कर नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर यह कर नहीं चुकाया गया तो ताजमहल पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद् राजकुमार पटेल ने बताया कि सन 1920 से ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है। नियमों के अनुसार इससे पहले ताजमहल को कभी किसी कर के भुगतान को कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन अचानक जल कर के लिए एक नोटिस और संपत्ति कर के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। संपत्ति कर लगभग 1.40 लाख रुपये है और जल कर लगभग 1 करोड़ रुपये है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है।(हि.स.)